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Allahabad High Court : संयुक्त निदेशक को अवमानना का नोटिस 

Fri, 07 Aug 2020 06:47 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
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अदालत - फोटो : file
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा संजय यादव को अवमानना का नोटिस जारी किया है।यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र ने मोतीलाल अहिरवार की अवमानना याचिका पर दिया है ।
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कोर्ट ने संयुक्त निदेशक को  एल टी ग्रेड अध्यापकों का प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति के लिए तीन माह में दस्तावेजों का मूल्यांकन करने का आदेश दिया था। आदेश की जानकारी होने के बावजूद पालन नहीं किया गया। तो यह अवमानना याचिका दाखिल की गई है।
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