फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

इलाहाबाद हाईकोर्ट : पीडीए के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से कटौती पर रोक

Thu, 28 Jul 2022 10:35 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

याची की ओर से तर्क दिया गया कि याचीगण एडीए के कर्मचारी थे। 2019-20 में सेवानिवृत्त होने के बाद पूरी पेंशन पा रहे थे। अचानक मई 22 में पेंशन कम कर दी गई। पेंशन 3000 से 6000 रुपये कम कर दी गई है।
विज्ञापन
पेंशन - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से कटौती पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार व प्राधिकरण से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने प्रकाश चन्द्र पांडेय व चार अन्य की याचिका पर दिया है।

विज्ञापन



याची की ओर से तर्क दिया गया कि याचीगण एडीए के कर्मचारी थे। 2019-20 में सेवानिवृत्त होने के बाद पूरी पेंशन पा रहे थे। अचानक मई 22 में पेंशन कम कर दी गई। पेंशन 3000 से 6000 रुपये कम कर दी गई है। कटौती करने से पहले कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया है। कोर्ट ने जानकारी मांगी तो बताया गया कि याचियों ने 2017 में ही इस आशय का वचन दिया था।


शासनादेश 28 मई 21 के आधार पर पेंशन में कमी की गई है। याची ने सुप्रीम कोर्ट के रफीक मसीह केस का हवाला देते हुए कहा कि विभाग अधिक भुगतान की वसूली नहीं कर सकता। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और सरकार से जवाब तलब किया है। याचिका की सुनवाई 29 अगस्त को होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें