पत्रावली आने के बाद जमानत अर्जी की सुनवाई के लिए अपील आठ अप्रैल को पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से भी तब तक लिखित आपत्ति दाखिल करने का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने मुख्तार अंसारी की सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई करते हुए दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी की गैंगस्टर एक्ट के अपराध में सजा के खिलाफ अपील सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। साथ ही विशेष अदालत एमपीएमएलए गाजीपुर की पत्रावली 10 हफ्ते में पेश करने का निर्देश भी दिया है। पत्रावली आने के बाद जमानत अर्जी की सुनवाई के लिए अपील आठ अप्रैल को पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से भी तब तक लिखित आपत्ति दाखिल करने का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने मुख्तार अंसारी की सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई करते हुए दिया है।
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अपील पर अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बहस की। मालूम हो कि मुख्तार अंसारी पर गैंग लीडर होने और आपराधिक गैंग आपरेट कर भय व आतंक फैलाने के आरोप में गाजीपुर के करंडा थानाध्यक्ष ने दो जून 10 को एफआईआर दर्ज कराई। गैंग चार्ट के हवाले से कहा गया कि भय से लोग केस नहीं दर्ज कराते। गवाही देने से डरते हैं। विशेष अदालत ने मुख्तार अंसारी को 10 वर्ष की कैद व पांच लाख का जुर्माना लगाया और सोनू यादव को पांच वर्ष की कैद व दो लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी को अंसारी ने अपील में चुनौती दी है।