हाईकोर्ट ने अधिवक्ता पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया
हाईकोर्ट ने अधिवक्ता पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जिसे अधिवक्ता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बस्ती में 20 अप्रैल तक जमा करना होगा। पांच हजार रुपए की रकम को जमा नहीं करने पर कोर्ट ने आदेश दिया है कि अधिवक्ता रमाकांत वर्मा का जिला कचहरी में छह माह तक प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। अदालत ने इस केस की सुनवाई के लिए पांच मई 2022 की तिथि नियत की है।
एडिशनल प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट को कहा है कि वह अधिवक्ता द्वारा आदेश का अनुपालन करने पर उसकी रिपोर्ट प्रेषित करें। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनील कुमार व न्यायमूर्ति उमेश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में अधिवक्ता व वादकारी दोनों न्यायालय में उपस्थित रहे। न्यायालय ने इस बीच उनकी उपस्थिति को माफ कर दिया है, परंतु कहा है यह माफी उनके द्वारा आदेश का अनुपालन करने पर आधारित रहेगी।