इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ शहर की सीमा से दूध की डेयरियों को बाहर करने पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट ने जिला प्रशासन और नगर निगम अलीगढ़ को निर्देश दिया है वह शहर के बाहर डेयरियां बनाने का प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को अनुमोदन को लिए भेजें और हाईकोर्ट को भी वह प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अलीगढ़ के अमित और 125 अन्य की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की पीठ ने दिया है।
याची में 12 अगस्त 2020 को नगर स्वास्थ्य अधिकारी अलीगढ़ द्वारा दूध डेयरी संचालकों को जारी नोटिस को चुनौती दी गई है। नोटिस में डेयरी संचालकों को अपनी डेयरियां शहर की सीमा से बाहर ले जाने का आदेश दिया गया है। कोर्ट को बताया गया कि इससे पूर्व एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने वाराणसी और मेरठ शहर से दूध की डेयरियां बाहर ले जाने को लेकर आदेश दिया है। इसमें संबंधित जिलाधिकारियों से दूध की डेयरियां नगर निगम की सीमा से बाहर ले जाने की पूरी योजना बनाकर प्रदेश सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि डेयरी संचालकों को अपने पशुओं के गले में एक टैग लगाना होगा जिसमें पशु के मालिक का नाम और पता सहित पूरा ब्यौरा लिखा होना चाहिए। पशुओं को नगर निगम में पंजीकृत कराने का भी आदेश है।
कोर्ट ने कहा कि हालांकि यह आदेश अलीगढ़ के संबंध में नहीं है। मगर हम यही आदेश अलीगढ़ के लिए जारी कर रहे हैं। जिलाधिकारी एक माह में डेयरियों को नगर निगम की सीमा से बाहर करने की योजना बनाकर प्रदेश सरकार को और इस अदालत को प्रस्तुत करें। तब तक कोई भी डेयरी अलीगढ़ नगर निगम सीमा से न हटाई जाए।