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अफजाल अंसारी को कोर्ट से राहत : गैंगस्टर मामले में दोषी अफजाल अंसारी की जमानत मंजूर, सजा पर रोक नहीं

Mon, 24 Jul 2023 03:29 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के सांसद रहे अफजाल अंसारी की सजा के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट इस मामले में सोमवार को अपना फैसला सुनाया। मामला गैंगस्टर एक्ट से जुड़ा हुआ है।
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अफजाल अंसारी। पूर्व सांसद - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में दोषी करार अफ़ज़ाल अंसारी को राहत देते हुए कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। हालांकि उनकी सजा पर कोई रोक नही लगाई है। जिससे उनकी संसद की सदस्यता बहाल नहीं होगी। गैंगस्टर कोर्ट से सजा मिले के बाद अफजाल अंसारी की सदस्यता समाप्त हो गई थी। वह गाजीपुर से सांसद चुने गए थे।

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अफजाल अंसारी को गाजीपुर की जिला अदालत ने गैंगस्टर मामले में दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई थी। पूर्व सांसद ने जिला अदालत के फैसले को चुनौती दी थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के सांसद रहे अफजाल अंसारी की सजा के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट इस मामले में सोमवार को अपना फैसला सुनाया। मामला गैंगस्टर एक्ट से जुड़ा हुआ है।
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अफजाल अंसारी के छोटे भाई माफिया मुख्तार अंसारी को गाजीपुर जिला अदालत ने सजा सुनाई थी। अफजाल भी उसमें सह आरोपी बनाया गया था। जिला अदालत ने अफजाल को चार साल की सजा सुनाई है। अफजाल अंसारी ने गाजीपुर जिला अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर सुनवाई पूरी का कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। 

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