नौ जनवरी से सुरक्षित था फैसला
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद नौ जनवरी को फैसला सुरक्षित कर लिया था। शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने 22 जनवरी से 25 जनवरी 2024 के बीच विज्ञापन निकालकर पांच फरवरी के आसपास कोई निश्चित तिथि तय कर काउंसलिंग कराने का आदेश दिया।
काउंसलिंग में हाजिर न होने संबंधी देना होगा हलफनामा
कोर्ट ने याचियों को इस आशय का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है कि वह पूर्व की काउंसलिंग में हाजिर नहीं हुए थे। चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग फीस के बतौर बेसिक शिक्षा परिषद के समक्ष दो हजार रुपये भी जमा कराने के लिए कहा गया है।
कोर्ट ने कहा-गुरू का दर्जा भगवान से ऊंचा
हाईकोर्ट ने कबीरदास के दोहे का उल्लेख करते हुए कहा कि गुरू का दर्जा भगवान से भी ऊपर है। याचीगण शिक्षक (गुरू) बनने की श्रेणी में हैं। वह बहुत सम्मानजक पेशे से जुड़ रहे हैं। कोर्ट ने इनकी ओर से दाखिल हलफनामे को इसी गंभीरता के साथ देखा है।