इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में कम मेरिट वाले अभ्यर्थी को काउंसलिंग में बुलाने और उससे अअधिक अंक पाने वालों को नहीं बुलाने के मामले में बेसिक शिक्षा परिषद और राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। संजय कुमार यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने दिया है।
याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि याची ने मिर्जापुर जिले से आवेदन किया था। ओबीसी वर्ग में उसका शैक्षणिक गुणांक 69.5 है उसे काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया जबकि ओबीसी वर्ग में ही उससे कम 68.5 शैक्षणिक गुणांक से भी कम पाने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के बुलाया गया है।