फायरमैन और जेल वार्डर परीक्षा रद्द करने पर जवाब तलब
0 पुलिस भर्ती बोर्ड पर बिना समुचित कारण के परीक्षा रद्द करने का आरोप
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने फायरमैन और जेल वार्डर की परीक्षा बिना समुचित कारण के निरस्त करने पर पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने भर्ती बोर्ड के अपर सचिव से मामले में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा है कि किस वजह से परीक्षा निरस्त की गई। प्रदीप और अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की।
याचीगण के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि फायरमैन और जेल वार्डर भर्ती का विज्ञापन 20 दिसंबर 2016 को निकाला गया था। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन और फीस ले ली गई। इसके बाद भर्ती बोर्ड ने अचानक परीक्षा निरस्त कर दी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई जिस पर बोर्ड ने बताया कि नियमावली और अर्हता में कुछ बदलाव किए गए हैं, इससे चयन प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है। नया विज्ञापन शीघ्र ही जारी किया जाएगा। नए विज्ञापन में याचीगण को आयुसीमा और फीस में छूट दी जाएगी। इस पर कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी थी।
चार माह बाद भी चयन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो दोबारा याचिका दाखिल कर कहा गया कि भर्ती बोर्ड ने नियमावली में कोई बदलाव नहीं किया है। उनकी ओर से अदालत में गलत बयान दिया गया है। परीक्षा निरस्त करने का कोई भी उचित कारण नहीं था। इस पर कोर्ट ने बोर्ड के अपर सचिव को 22 अक्तूबर को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर परीक्षा निरस्त कराने का कारण बताने के लिए कहा है।