फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

आरटीआई : सूचना न देने पर वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा पर 25 हजार का जुर्माना

Wed, 03 Nov 2021 09:05 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन
शिक्षक के जन सूचना अधिकार के तहत मांगी सूचना का जवाब न देने पर वित्त नियंत्रक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जिले में तैनात शिक्षक ब्रजेंद्र सिंह ने बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत परिचारकों के लिए एसीपी की व्यवस्था संबंधी और शिक्षकों को मूल वेतन संबंधी नौ जून 2014 के आदेश में उल्लेख किए गए संगठनों के सहमति संबंधी दस्तावेज की प्रति उपलब्ध न कराने के कारण वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
विज्ञापन

 
वादी ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि 10 फरवरी 2021 को जुर्माना हुआ था लेकिन वादी ने प्रदेश स्तर का कार्यालय होने के नाते एक और मौका दिया जाने की मांग की थी। उनका कहना था कि उद्देश्य जुर्माना नहीं बल्कि शासनादेश व प्रपत्र है प्राप्त करना है। इस आयोग ने चार अगस्त की तारीख नियत कर उस दिन तक सूचना न देने पर विभागीय कार्रवाई का आदेश पारित किया था। लेकिन चार अगस्त को सुनवाई में उपस्थित न होने और सूचना न देने पर पर 25 हजार रुपये का जुर्माना करते हुए  विभागीय कार्रवाई का आदेश सूचना ने दिया था। इसकी सूचना शिक्षक ब्रजेंद्र सिंह को बुधवार को मिली। 
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें