जवाहर पंडित हत्याकांड
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मुकदमा वापसी के लिए हाईकोर्ट जाएगी सरकार
0 अपर जिला जज ने खारिज कर दी है अभियोजन की अर्जी
0 हाईकोर्ट में पुनरीक्षण दाखिल करने की सरकार ने दी मंजूरी
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। पूर्व विधायक जवाहर यादव उर्फ पंडित हत्याकांड में दर्ज मुकदमा वापस लेने के लिए प्रदेश सरकार हाईकोर्ट जाएगी। शासन की ओर से इस आशय की मंजूरी मिलने के बाद अभियोजन ने हाईकोर्ट में रिवीजन दाखिल करने को मंजूरी दे दी है। जवाहर पंडित हत्याकांड में पूर्व विधायक उदय भान करवरिया, पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया और पूर्व एमएलसी सूरजभान करवरिया अभियुक्त हैं। तीनों जेल में बंद हैं और मुकदमे का विचारण चल रहा है।
सरकार से मुकदमा वापसी की मंजूरी मिलने के बाद अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता रणेंद्र प्रताप सिंह ने अपर जिला जज की अदालत में मुकदमा वापस लेने की अर्जी दी थी। अभियोजन का कहना था कि मौजूदा मुकदमे में ऐसे साक्ष्य नहीं है, जिनके आधार पर अभियुक्तों को सजा हो सके। अभियुक्तों की घटना स्थल पर मौजूदगी साबित नहीं हो सकी है। मजबूत साक्ष्य नहीं हैं, इसलिए मुकदमा वापसी लोक हित में है। अपर जिला जज ने इस दलील को नामंजूर करते हुए 10 दिसंबर 2018 को अर्जी खारिज कर दी थी।
अब सरकार ने अवर न्यायालय के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देने की मंजूरी दे दी है। विशेष सचिव राकेश कुमार शुक्ला ने शासकीय अधिवक्ता हाईकोर्ट को पत्र भेज कर मुकदमा वापसी संबंधी अवर न्यायालय के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देने की प्रक्रिया प्रारंभ करने का अनुरोध किया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि ने भी विशेष अधिवक्ता रणेंद्र सिंह को इस मामले में प्रक्रिया आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है।