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विद्यालय की भूमि पर यथास्थिति का आदेश

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स्कूल की जमीन पर यथास्थिति का आदेश
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने फू लपुर तहसील के सुपराबारी ग्राम पंचायत में स्थित पंडित रामपदारथ शुक्ल पूर्व माध्यमिक विद्यालय की भूमि पर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया है। प्रदेश सरकार को 26 जुलाई तक इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। विद्यालय के प्रबंधक संतोष कुमार शुक्ल की याचिका पर न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने सुनवाई की।
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प्रकरण के अनुसार 1987 में जिलाधिकारी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर विद्यालय का शिलान्यास किया। विद्यालय मान्यता प्राप्त है। कुछ विवाद के चलते ग्राम प्रधान ने एक प्रस्ताव पास कर स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा तथा स्कूल वाली जमीन को रिक्त दर्शाते हुए वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की मांग की। इस स्वास्थ्य विभाग के मुख्य अभियंता ने सीएचसी बहरिया के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट मांगी। पांच मई 2018 को प्रेषित रिपोर्ट मेें कहा गया कि प्रस्तावित स्थान पर मानक के अनुरूप आबादी नहीं होने के कारण पीएचसी बनाने लायक नहीं है और वहां से तीन किलोमीटर की दूरी पर एक पीएचसी मौजूद है। यह भी बताया कि प्रस्तावित भूमि पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्थित है। सिविल कोर्ट में मुकदमा भी लंबित है। कोर्ट ने इस पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
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