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फर्जी एलटीसी बिल लेने वालों की सजा बरकार

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फर्जी एलटीसी बिल लेने वालों की सजा बरकरार
0 आरोपियों की याचिकाएं खारिज, लेखाधिकारी को राहत
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। बिना यात्रा किए एलटीसी का फर्जी भुगतान कराने के आरोपियों को हाईकोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया है। इन पर डाक विभाग अलीगढ़ पर 61875 रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। इस मामले में इंदू ट्रेवेल्स अलीगढ़ के मालिक योगेंद्र पाल सिंह और मोती सिंह राजपूत को सजा सुनाई गई है। जबकि इसी मामले में हाईकोर्ट ने डाक विभाग के लेखाधिकारी विजेंद्र पाल सिंह के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य न होने के आधार पर राहत दी है। याचिका पर न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने सुनवाई की।
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एलटीसी घोटाले में कुल आठ आरोपी थे, जिनमें से अधिकांश की मृत्यु हो चुकी है। सीबीआई के अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश के मुताबिक एलटीसी पर अलीगढ़ से कन्याकुमारी तक की यात्रा दिखाई गई। जिस परिवार ने एलटीसी ली वह अलीगढ़ से बाहर नहीं गया और उस परिवार के बच्चे इस दौरान स्कूल भी जाते रहे। ट्रेवेल एजेंसी ने फर्जी बिल बनाया और उस पर भुगतान ले लिया गया। सीबीआई कोर्ट ने छह माह की सजा और जुर्माने का आदेश दिया। हालांकि सजा की अवधि पूरी हो चुकी है मगर इसके बावजूद पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई मगर कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया।
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