जिला न्यायालय ने बुधवार को सराय इनायत थाना क्षेत्र के अंतर्गत पांच वर्षीय मासूम बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म मामले के आरोपी मनोज को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला न्यायालय ने बुधवार को सराय इनायत थाना क्षेत्र के अंतर्गत पांच वर्षीय मासूम बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म मामले के आरोपी मनोज को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) राजेश कुमार पंचम ने सहायक शासकीय अधिवक्ता मनोज त्रिपाठी व विनय त्रिपाठी एवं आरोपी मनोज के अधिवक्ता को सुनकर दिया है।
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याची के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर आरोप लगाया कि दिनांक सात मार्च 2015 की शाम छह बजे अभियुक्त मनोज उसके पांच वर्षीय बेटे को बहला फुसलाकर सरसों के खेत में ले गया और मौका देखकर उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। अभियोजन पक्ष ने अप्राकृतिक दुष्कर्म को घृणित अपराध बताते हुए अधिकतम सजा देने की मांग की।