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Aligarh: हत्या और 34 लाख लूट में उम्रकैद के खिलाफ होगी अपील, सजायाफ्ता पक्ष ने कहा- नहीं सुनी गई उनकी दलीलें

Wed, 13 Dec 2023 09:47 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़

सार

महानगर के जीटी रोड इलाके में धनीपुर मंडी गेट के सामने एटीएम में रुपये डालने आई कैश वैन गार्ड की हत्या कर 34 लाख की लूट में उम्रकैद के फैसले पर अपील की तैयारी हो रही है।
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कैश वैन लूट और गार्ड हत्या में नौ आरोपी - फोटो : फाइल फोटो
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महानगर के जीटी रोड इलाके में धनीपुर मंडी गेट के सामने एटीएम में रुपये डालने आई कैश वैन गार्ड की हत्या कर 34 लाख की लूट में उम्रकैद के फैसले पर अपील की तैयारी हो रही है। स्थानीय अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। अपील करने जा रहे दोषी करार दिए गए पक्ष का कहना है कि उनकी दलीलों को सुना नहीं गया। इसलिए यह अपील एक दो दिन में किए जाने की तैयारी है।

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बता दें कि 17 जुलाई 2017 की दोपहर धनीपुर मंडी के सामने आईसीआईआई बैंक के एटीएम में रुपये डालने पहुंची कैश वैन के गार्ड की हत्या कर यह लूट हुई थी। इस दौरान गार्ड राकेश की हत्या कर दी गई। मामले में मौके पर तीन बदमाश दिखाए गए थे। मगर पुलिस ने विवेचना में 10 बदमाश उजागर किए। जिनमें से एक मुठभेड़ में मार गिराया। बाकी जेल गए। जेल गए सभी नौ अपराधियों को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए मंगलवार को उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।

इस मुकदमे सजा पाने वाले गंगा पैलेस धनीपुर के संदीप उर्फ गोपाल के पिता योगेंद्र पाल सिंह का कहना है कि न्यायालय में उनकी दलीलों को नजरंदाज किया गया। सबसे पहले तो मुकदमे में सिर्फ पुलिस के गवाह व कुछ डॉक्टर शामिल थे। पब्लिक का कोई गवाह नहीं था। इन गवाहों ने आरोपियों को पहचानने से इंकार कर दिया। दूसरा मौके पर साढ़े 34 लाख लूट होना बताया गया, जबकि पुलिस ने मात्र 29.66 लाख रुपये बरामद दिखाया। इन तथ्यों को कोर्ट के समक्ष रखा गया। मगर अदालत ने हमारे तथ्यों को नजरंदाज कर फैसला सुनाया है। इस फैसले के खिलाफ अगले एक दो दिन में हाईकोर्ट में अपील की तैयारी है। बता दें कि इस मामले में नौ आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

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