घटना 15 मई 2010 की है। गांव निवासी विजेंद्र सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया कि उनके पिता प्रेमपाल सिंह गांव के लाला की दुकान पर जा रहे थे। तभी नामजद महेश व टिंकू ने रंजिशन गाली गलौज करते हुए उन पर हमला कर दिया। इस दौरान एक ने चाकू से प्रहार किए और दूसरे ने मारपीट की।
बरला क्षेत्र के गांव पहाड़ीपुर में बुजुर्ग पर आपसी झगड़े में हमले के दो दोषियों को न्यायालय ने दस-दस वर्ष कैद की सजा से दंडित किया है। यह फैसला एडीजे-3 राजेश भारद्वाज की अदालत से सुनाया गया है।
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अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी मेप सिंह के अनुसार घटना 15 मई 2010 की है। गांव निवासी विजेंद्र सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया कि उनके पिता प्रेमपाल सिंह गांव के लाला की दुकान पर जा रहे थे। तभी नामजद महेश व टिंकू ने रंजिशन गाली गलौज करते हुए उन पर हमला कर दिया। इस दौरान एक ने चाकू से प्रहार किए और दूसरे ने मारपीट की। मामले में प्रेमपाल जख्मी हुए।
मुकदमे के आधार पर गिरफ्तारी व चार्जशीट की कार्रवाई की गई। मामले में सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दोनों को दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष कैद व 15-15 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने में से आधी राशि पीडि़त को देने के आदेश दिए गए हैं।