फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Lok Adalat: लोक अदालत 21 मई को, इन मामलों को रखा जाएगा

Sat, 20 May 2023 11:14 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़

सार

जिला न्यायालय अलीगढ़, बाहय स्थित न्यायालयों सहित जिले की सभी तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा।
विज्ञापन
लोक अदालत की तैयारियों पर बैठक - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष डॉ0 बब्बू सारंग 21 मई को प्रातः 10: 30 बजे पुस्तकालय सभागार दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ करेंगे। जिला न्यायालय अलीगढ़, बाहय स्थित न्यायालयों सहित जिले की सभी तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा।

विज्ञापन


इन मामलों को रखा जा सकता है
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव दिनेश कुमार नागर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों के लम्बित विभिन्न प्रकृति के मामले जैसे- फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से सम्बन्धित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन अधिनियम वाद, सेवा सम्बन्धी वाद, अन्य दीवानी मामले एचं अन्य प्रकृति के मामले जो न्यायालयों में लम्बित हो, का निस्तारण होगा।

प्रीलिटिगेशन स्तर पर भी बैक लोन रिकबरी, वित्तीय संस्था, दूरभाष, मोबाइल कम्पनी के भी मामलों का निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जायेगा। लोक अदालत में वाद का निस्तारण एक दिन में ही किया जाता है। लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है। इसमें अपना मामला रखने के लिए अधिवक्ता की भी जरूरत नहीं होती है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें