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अलीगढ़ : तारिक हत्याकांड में नहीं तलब किया गया वादी

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बाबरी मंडी इलाके के बहुचर्चित तारिक हत्याकांड में बचाव पक्ष द्वारा किए गए वादी को पुन: तलब करने संबंधी अर्जी सोमवार को एडीजे प्रथम शाहिद रजा की अदालत ने खारिज कर दी। न्यायालय से बचाव पक्ष की ओर से यह अनुरोध किया गया था कि कुछ सवाल पूछना शेष हैं, इसलिए वादी को तलब किया जाए। मगर अदालत ने इस अर्जी को खारिज करते हुए बहस के लिए 28 अप्रैल तारीख नियत कर दी है।
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एडीजीसी अमर सिंह तोमर के अनुसार, मामले में सोमवार को बहस के लिए तारीख नियत थी। मगर इस मामले में दो आरोपियों के अधिवक्ता की ओर से यह अर्जी दी गई कि मुकदमे के वादी मो. शाकिर से कुछ सवाल पूछने हैं। इसलिए उसे फिर से न्यायालय में तलब किया जाए। इस पर अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि वादी के बयान 8 सितंबर 2021 को हो चुके हैं। अब पत्रावली बहस के लिए नियत चल रही है। बचाव पक्ष द्वारा लगातार वाद को लंबित करने के इरादे से यह अनुरोध पेश किया गया है, जबकि हाईकोर्ट से एक वर्ष में मुकदमा निस्तारण के आदेश हैं। इस पर अदालत ने यह अर्जी खारिज करते हुए 28 तारीख नियत की है। तीनों आरोपियों को तलब किया है और स्पष्ट आदेश दिया है कि आगामी तारीख पर कोई स्थगन स्वीकार नहीं किया जाएगा। बता दें कि इस मुकदमे में भाजपा नेता विनय वार्ष्णेय आरोपी है। जो एटा जेल में निरुद्ध है।
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