अलीगढ़ महानगर में आगामी 88 दिन के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। इसका आदेश 15 जून से 10 सितंबर तक लागू रहेगा। 17 जुलाई को मोहर्रम, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त को रक्षाबंधन, 26 अगस्त को जन्माष्टमी, विभिन्न परीक्षाओं व अन्य संवेदनशील कारणों से आपातिक स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया गया है। मामू-भांजा प्रकरण को लेकर धारा 144 के आदेश को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर अमित कुमार भट्ट ने बताया कि स्थानीय अभिसूचना एवं अन्य माध्यमों से यह ज्ञात हुआ है कि इस अवसर पर कतिपय असामाजिक तत्व महानगर की शान्ति-व्यवस्था भंग करने की कुचेष्ठा कर सकते हैं, जिससे महानगर की शान्ति एवं कानून-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में महानगर में शान्ति-व्यवस्था, कानून-व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने के लिये तत्काल प्रभाव से 10 सितम्बर तक धारा-144 दण्ड प्रकिया संहिता लागू कर दी गई है।