न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने विजडम पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्या व प्रशासन के खिलाफ छात्र हित में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। बकाया धनराशि का भुगतान न होने की दशा में विद्यालय ने छात्र-छात्राओं को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद स्कूल के खिलाफ अभिभावक व रघुनाथ उपभोक्ता जागरण कल्याण समिति ने आयोग की शरण ली।
आयोग के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी, सदस्य आलोक उपाध्याय व पूर्णिमा सिंह राजपूत ने रिद्धिमन अग्निहोत्री के अभिभावक पंकज अग्निहोत्री, सौम्या, अभिभावक मंजू रावत, कार्तिक राघव, अभिभावक चंद्रेशखर, रोहिताश गुप्ता अभिभावक ईशान गुप्ता, रघुनाथ उपभोक्ता जागरण कल्याण समिति व विजडम पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्या और विद्यालय प्रशासन के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि फीस भुगतान न किए जाने की दशा में पढ़ाई करने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।
बकाया फीस का किस्तों में भुगतान प्राप्त किया जा सकता है और परीक्षाफल भी रोका नहीं जा सकता है। यह भी व्यवस्था दी गई कि महामारी के कारण फीस में 15 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। विद्यालय प्रशासन को आदेश दिया कि छात्र को ऑनलाइन व ऑफलाइन पढ़ाई करने, परीक्षा में बैठने से रोका न जाए। परीक्षाफल भी घोषित किया जाए।