बस वही रिपोर्ट बनाने में गलती कर गए। हितेश के बजाय 2019 में जन्मे उनके छह वर्ष के बेटे व पड़ोसी के खिलाफ पाबंदी रिपोर्ट बना दी। हितेश का बेटा नामी कान्वेंट स्कूल में पहली कक्षा का छात्र है। अब दरोगा की रिपोर्ट पर 10 अक्तूबर को एसीएम द्वितीय की अदालत से हितेश के बेटे व पड़ोसी को पाबंद कर दिया है। हितेश को बेटे के विषय में मिले नोटिस में एक वर्ष के लिए एक लाख रुपये से पाबंद करने का उल्लेख है। इसके बाद से परिवार परेशान है।
मामला संज्ञान में आ गया है। दरोगा स्तर से यह लापरवाही नाम, पता व उम्र आदि नोट करने में बरती गई है। उसी के चलते बच्चे की पाबंदी रिपोर्ट चली गई। अब दरोगा के खिलाफ लापरवाही संबंधी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को दी जा रही है। साथ में पाबंदी नोटिस को निरस्त कराने संबंधी में रिपोर्ट एसीएम न्यायालय भेजी जा रही है। - सर्वम सिंह, सीओ प्रथम
पुलिस रिपोर्ट में बालक की उम्र 40 वर्ष
एसीएम द्वितीय दिग्विजय सिंह का कहना है कि उनके न्यायालय से शिकायतकर्ता पक्ष 50 वर्षीय सुल्तान सिंह व दूसरे पक्ष से हितेश के 40 वर्षीय रिपोर्ट को पाबंदी नोटिस जारी किया गया है। इस, संबंध में थाने के दरोगा ने उनके न्यायालय में जो चालानी रिपोर्ट दी थी, उसमें हितेश के बेटे की उम्र 40 वर्ष की दर्शाई है, इसलिए यह नोटिस जारी किए गए। अब मामला सामने आया है। पहली कक्षा के बालक के खिलाफ जारी पाबंदी नोटिस आदेश को निरस्त किया जाएगा।