जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली के सैयद अफजल मुर्तजा रिजवी ने एएमयू के कुलपति पैनल के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। जिसमें अगली सुनवाई 16 नवंबर तय हुई थी। याची सैयद अफजल मुर्तजा रिजवी ने याचिका की अर्जी वापस ले ली है।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के कुलपति पैनल का मामला उच्च न्यायालय पहुंच गया था। एक याचिका दायर की गई थी, जिसकी न्यायालय में सुनवाई 16 नवंबर को तय की गई थी। याची ने ही अपनी दायर याचिका की अर्जी को वापस ले लिया। अब सभी को यूनिवर्सिटी की विजिटर राष्ट्रपति के निर्णय का इंतजार है, जिसमें तीन नामों में से एक पर मुहर लगेगी।
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जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली के सैयद अफजल मुर्तजा रिजवी ने एएमयू के कुलपति पैनल के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। कुलपति पैनल के मामले में 9 नवंबर को सुनवाई हुई, जिसमें अगली सुनवाई 16 नवंबर तय हुई। अमुवि के कार्यवाहक कुलपति पर सवाल खड़े करते हुए याचिका दायर की गई थी । जिसमें कहा गया था कि जिस चयन में कार्यवाहक कुलपति शामिल हैं, उनकी पत्नी का दावेदारों की सूची में शामिल होना गलत है। याची सैयद अफजल मुर्तजा रिजवी ने याचिका की अर्जी वापस ले ली है।
6 नवंबर को एएमयू कोर्ट बैठक में प्रो. एमयू रब्बानी, प्रो. फैजान मुस्तफा व प्रो. नईमा खातून के नाम पर मुहर लगाई। यूनिवर्सिटी की विजिटर राष्ट्रपति कुलपति पैनल में से तीन उम्मीदवारों से एक पर मुहर लगाएंगी।