उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक, चार चरणों में पूरे प्रदेश में चुनाव होंगे। अलीगढ़ में चौथे चरण में 29 अप्रैल को 1392 मतदान केंद्रों व 2969 मतदेय स्थलों पर मतदान होगा। जिला निर्वाचन कार्यालय ने चुनाव प्रक्रिया संबंधी तारीखों का एलान कर दिया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला अधिकारी चंद्रभूषण सिंह के मुताबिक, 17 अप्रैल से 19 अप्रैल तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। 21 अप्रैल को सुबह आठ बजे से दोपहर तीन बजे तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। 21 अप्रैल को तीन बजे से शाम पांच बजे तक चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा। 29 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 2 मई को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। प्रधानी के लिए 12 आरओ, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए 12 आरओ, जिला पंचायत सदस्य के लिए एक आरओ, आठ एआरओ नियुक्त किए गए हैं।
नामांकन पत्र की फीस, जमानत राशि और चुनाव प्रचार राशि
पद का नाम नामांकन पत्र का मूल्य जमानत राशि अधिकतम व्यय
सदस्य ग्राम पंचायत 150 500 10000
प्रधान ग्राम पंचायत 300 2000 75000
सदस्य क्षेत्र पंचायत 300 2000 75000
सदस्य जिला पंचायत 500 4000 1.50 लाख
नोट- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग अथवा महिला वर्ग से नामांकन पत्र, जमानत राशि निर्धारित धनराशि से आधी होगी।
रिटर्निंग अफसर के पास जमा कर सकते हैं जमानत राशि
अलीगढ़। पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्र की फीस, जमानत राशि और चुनाव प्रचार राशि निर्धारित कर दी है। जिला पंचायत सदस्य के लिए 1.50 लाख और प्रधान प्रत्याशी अधिकतम 75 हजार रुपये चुनाव प्रचार व अन्य सभी चुनाव संबंधी कार्यों में खर्च कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की फीस भी निर्धारित की गई है। जमानत राशि को लेकर इस बार व्यवस्था की गई है कि अगर कोई प्रत्याशी कोषागार में जमानत राशि जमा नहीं कर पाता है तो वह नामांकन के समय रिटर्निंग अफसर को जमानत राशि जमा कर सकता है। इसके लिए रसीद फार्म संख्या 385 की 600 पुस्तिकाओं को उपलब्ध कराया गया है। निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्र की फीस] जमानत राशि और चुनाव प्रचार राशि, जो निर्धारित की है, उसमें जिला स्तर पर फेरबदल नहीं होगा।
नामांकन के लिए ये दस्तावेज जरूरी
सहायक निर्वाचन अधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि प्रधानी के लिए प्रत्याशी का उस ग्राम पंचायत में वोट होना जरूरी है। प्रस्तावक भी उसी पंचायत का वोटर होना चाहिए। क्षेत्र पंचायत सदस्य के दावेदार के लिए उस ब्लाक की पंचायत का मतदाता होना चाहिए। प्रस्तावक उस वार्ड का वोटर होना चाहिए। वहीं, जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी पूरे जिले में कहीं का निवासी हो मगर उसे ग्राम पंचायत का मतदाता होना जरूरी है। इसके अलावा पुलिस द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र, पंचायत, ब्लाक व जिला पंचायत की एनओसी, पैन कार्ड अनिवार्य होगा। आरक्षण का लाभ लेने वाले प्रत्याशियों को शपथ पत्र लगाना होगा।
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2.91 लाख नए मतदाता पहली बार करेंगे मतदान
जिला प्रशासन की ओर से ब्लाकवार सूची जारी की गई
अलीगढ़। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से मतदाताओं की अनंतिम सूची जारी कर दी है। इसमें 1806469 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। इनमें 2.91 लाख नए मतदाता हैं, जो पहली बार इस चुनाव में मतदान करेंगे। 1.57 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए। यह सभी ऐसे मतदाता थे जिनका दो-दो सूचियों में नाम, कुछ मृतकों के नाम आदि शामिल हैं। सहायक निर्वाचन अधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि जिले में सभी क्षेत्रों से काफी आपत्तियां आई थीं। सभी का निस्तारण करते हुए अनंतिम सूची जारी कर दी गई है।
मतदाताओं की ब्लाकवार सूची
ब्लाक मतदाता
लोधा 145874
बिजौली 148349
टप्पल 143944
गोंडा 144694
गंगीरी 212293
खैर 149627
इगलास 137478
धनीपुर 144366
अतरौली 166032
चंडौस 130788
अकराबाद 128639
जवां 154376
कुल योग 1806460
यहां होंगे प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य व क्षेत्र पंचायत सदस्य के नामांकन से लेकर प्रतीक चिन्ह आवंटन
-विकास खंड गंगीरी - क्षेत्र पंचायत कार्यालय गंगीरी, छर्रा
-विकास खंड अकराबाद -क्षेत्र पंचायत कार्यालय, अकराबाद
-विकास खंड धनीपुर - क्षेत्र पंचायत कार्यालय धनीपुर
-विकास खंड लोधा - क्षेत्र पंचायत कार्यालय लोधा
-विकास खंड गोंडा - क्षेत्र पंचायत कार्यालय गोंडा
-विकास खंड इगलास - क्षेत्र पंचायत कार्यालय इगलास
-विकास खंड खैर - क्षेत्र पंचायत कार्यालय खैर
-विकास खंड टप्पल - क्षेत्र पंचायत कार्यालय, टप्पल
-विकास खंड चंडौस - क्षेत्र पंचायत कार्यालय, चंडौस
-विकास खंड जवां - क्षेत्र पंचायत कार्यालय, जवां
-विकास खंड अतरौली - क्षेत्र पंचायत कार्यालय, अतरौली
-विकास खंड बिजौली - क्षेत्र पंचायत कार्यालय, बिजौली
जिले की स्थिति पर एक नजर
कुल न्याय पंचायतों की संख्या 122
कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 867
कुल ग्राम पंचायतों के वार्डों की संख्या 10973
जिला पंचायत के वार्डों की संख्या 47
क्षेत्र पंचायत वार्डों की संख्या 1156
कुल मतदान केंद्र 1392
कुल मतदेय स्थल 2969
कुल मतदाता 1806460
एआरओ क्षेत्र पंचायत 63
एआरओ न्याय पंचायत 122
यहां होंगेेे जिला पंचायत नामांकन से लेकर प्रतीक चिन्ह आवंटित
- न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर-
वार्ड 1 बिजौली प्रथम, वार्ड 2 बिजौली द्वितीय, वार्ड 3 बिजौली तृतीय, वार्ड 4 बिजौली चतुर्थ, वार्ड 5 अतरौली प्रथम, वार्ड 6 अतरौली द्वितीय, वार्ड 7 अतरौली तृतीय, वार्ड 8 अतरौली चतुर्थ, वार्ड 9 जवां प्रथम, वार्ड 10 जवां द्वितीय, वार्ड 11 जवां तृतीय, वार्ड 12 जवां चतुर्थ।
- न्यायालय अपर नगर मजिस्ट्रेट-
वार्ड 13 चंडौस प्रथम, वार्ड 14 चंडौस द्वितीय, वार्ड 15 चंडौस तृतीय, वार्ड 16 टप्पल प्रथम, वार्ड 17 टप्पल द्वितीय, वार्ड 18 टप्पल तृतीय, वार्ड 19 टप्पल चतुर्थ, वार्ड 20 खैर प्रथम, वार्ड 21 खैर द्वितीय, वार्ड 22 खैर तृतीय, वार्ड 23 खैर चतुर्थ।
- न्यायालय अपर जिलाधिकारी प्रशासन
वार्ड 24 गोंडा प्रथम, वार्ड 25 गोंडा द्वितीय, वार्ड 26 गोंडा तृतीय, वार्ड 27 गोंडा चतुर्थ, वार्ड 28 इगलास प्रथम, वार्ड 29 इगलास द्वितीय, वार्ड 30 इगलास तृतीय, वार्ड 31 इगलास चतुर्थ, वार्ड 32 लोधा प्रथम, वार्ड 33 लोधा द्वितीय, वार्ड 34 लोधा तृतीय, वार्ड 35 लोधा चतुर्थ।
- न्यायालय अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व
वार्ड 36 धनीपुर प्रथम, वार्ड 37 धनीपुर द्वितीय, वार्ड 38 धनीपुर तृतीय, वार्ड 39 धनीपुर चतुर्थ, वार्ड 40 अकराबाद प्रथम, वार्ड 41 अकराबाद द्वितीय, वार्ड 42 अकराबाद तृतीय, वार्ड 43 गंगीरी प्रथम, वार्ड 44 गंगीरी द्वितीय, वार्ड 45 गंगीरी तृतीय, वार्ड 46 गंगीरी चतुर्थ, वार्ड 47 गंगीरी पंचम।
वाहनों के संबंध में डीएम ने मांगी जानकारी
अलीगढ़। पंचायत चुनाव में वाहनों की आवश्यकता को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला अधिकारी ने शुक्रवार को पत्र जारी कर सभी कार्यालयों से उनके अपने व अनुबंधित वाहनों की सूची मांगी है।
डीएम के मुताबिक सकुशल चुनाव संपन्न कराने के लिए सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट के उपयोग के लिए सरकारी हल्के वाहनों की आवश्यकता होगी। ऐसे में सभी विभागीय वाहनों के संबंध में निर्धारित प्रारूप पर सूचना मांगी गई है। इनकी सूचना जिला पूर्ति कार्यालय कक्ष संख्या 3, पुरानी बिल्डिंग, कलेक्ट्रेट परिसर में निर्धारित प्रारूप में देनी होगी। इसके अलावा किसी विभाग में अनुबंधित वाहन का प्रयोग किया जा रहा है, तो उसकी सूचना भी प्रत्येक दशा में प्रेषित करें। जिससे कि निर्वाचन कार्य में उक्त वाहनों का प्रयोग किया जा सके।