कोरोना महामारी के चलते लगातार बढ़ाए जा रहे लॉकडाउन के बीच जिला प्रशासन ने उद्योग संचालन को अनुमति दे दी है। तालानगरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग/फैक्ट्रियों के संचालन के लिए पास की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ नगर निगम के अंतर्गत आने वाले लघु उद्योग/फैक्टरी को संचालित करने के लिए संबंधित मालिक को उपायुक्त, उद्योग के जरिये अनुमति जारी करानी होगी।
जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह के मुताबिक, सोमवार को हुई समीक्षा बैठक में तय किया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना फैक्टरी मालिकों के लिए अनिवार्य होगा। मास्क और सैनेटाइजिंग की व्यवस्था भी मालिकों की ओर से की जाएगी। जिला पंचायतीराज अधिकारी के द्वारा जनपद की सभी ग्राम पंचायतों तथा उनके मजरों आदि को सैनिटाइज किया जा चुका है। विधायकगण एवं नगर निगम के द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई गई धनराशि के व्यय की समीक्षा आज कलक्ट्रेट सभागार में होगी। जिलाधिकारी के मुताबिक शहर में सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलने वाली दुकानें/प्रतिष्ठान पूर्व की भांति यथावत खुलेंगे।
इनके अलावा कोई भी अतिरिक्त दुकानें नहीं खुलेंगी। समस्त मजिस्ट्रेट पुलिस के साथ सामंजस्य स्थापित कर लॉकडाउन का पालन कराएंगे। साथ ही तय किया गया है कि अन्य जिलों से आने वालों पर निगाह रखी जाएगी। अगर, कोई व्यक्ति किसी जिले के हॉटस्पाट या रेड जोन से आया होगा तो उसकी कोरोना जांच कराना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य विभाग को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है।