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Aligarh News: चुनाव में वाहन संख्या है निर्धारित, प्रचार के साथ मतदान-मतगणना में इतनी गाड़ियों की है मंजूरी

Mon, 17 Apr 2023 07:27 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़

सार

निर्वाचन के दौरान प्रत्याशियों द्वारा प्रचार प्रसार मतदान एवं मतगणना दिवसों में वाहनों का उपयोग नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर ही किया जा सकेगा। निर्वाचन में प्रचार प्रसार के लिए, मतदान एवं मतगणना दिवसों में बिना अनुमति वाहनों का प्रयोग संभव ना होगा। इसके लिए सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा पास जारी किए जाएंगे।  
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यूपी निकाय चुनाव - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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यूपी नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशी प्रचार-प्रसार, मतदान दिवस, मतगणना दिवस के लिए वाहनों को बिना अनुमति के उपयोग नहीं कर सकेंगे, साथ ही आयोग से निर्धारित संख्या से ज्यादा वाहन नहीं घुमा सकेंगे। निर्धारित से ज्यादा वाहन उपयोग में लाए जाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी।

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अलीगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने कहा कि निर्वाचन के दौरान प्रत्याशियों द्वारा प्रचार प्रसार मतदान एवं मतगणना दिवसों में वाहनों का उपयोग नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर ही किया जा सकेगा। निर्वाचन में प्रचार प्रसार के लिए, मतदान एवं मतगणना दिवसों में बिना अनुमति वाहनों का प्रयोग संभव ना होगा। इसके लिए सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा पास जारी किए जाएंगे।    
 
नहीं लगेंगे झंडे-स्पीकर
प्रत्याशियों द्वारा उपयोग में लाए गए वाहनों का किराया परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित दर के आधार पर निर्वाचन व्यय में शामिल किया जाएगा। अनुमति प्राप्त वाहनों के अलावा अन्य किसी भी वाहनों पर प्रत्याशियों द्वारा झंडे एवं स्पीकर नहीं लगाए जाएंगे। 
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इतने वाहन ही लगा सकेंगे प्रचार में

  • नगर निगम के महापौर पद के लिए 5
  • नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए 3
  • नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 2
  • नगर निगम के पार्षद पद के लिए 2
  • नगर पालिका परिषद के सदस्य पद के लिए 1
  • नगर पंचायत के सदस्य पद के लिए 1 


मतदान दिवस पर इतने वाहन रख सकेंगे साथ

  • नगर निगम में महापौर पद के लिए 2 
  • पार्षद पद हेतु के लिए 1
  • नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए 1
  • नगर पालिका परिषद-नगर पंचायत के सदस्य पद के लिए 0


मतगणना के दिन इतने वाहन रख सकेंगे साथ

  • नगर निगम में महापौर के प्रत्याशी को 2
  • अध्यक्ष नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत को 1 
  • पार्षद नगर निगम एवं सदस्य नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत को 0
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