इसमें फौजदारी के शमनीय वाद, चेक बाउंस से जुड़े धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, धन वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, श्रम विवाद, बिजली और जलकर से संबंधित वादों का निस्तारण किया जाएगा।
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लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने और वादकारियों को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला न्यायालय से लेकर तहसील स्तर तक आयोजित होने वाली इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के लंबित मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव साक्षी गर्ग ने बताया कि इसमें फौजदारी के शमनीय वाद, चेक बाउंस से जुड़े धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, धन वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, श्रम विवाद, बिजली और जलकर से संबंधित वादों का निस्तारण किया जाएगा।
इसके अलावा पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, सेवा संबंधी और अन्य दीवानी मामलों को भी लोक अदालत में रखा जाएगा। सचिव ने सभी न्यायालयों, कार्यालयों और विभागीय अधिकारियों को अधिक से अधिक मामलों को चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं।