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हाईकोर्ट : एएमयू के नर्सिंग स्टाफ की समस्याओं पर दो महीने में निर्णय लें कुलपति, कारणयुक्त आदेश पारित करें

Sat, 07 Nov 2026 11:13 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के नर्सिंग स्टाफ की सेवा संबंधी समस्याओं पर कुलपति को दो महीने के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया है।
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एएमयू। - फोटो : samvad
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के नर्सिंग स्टाफ की सेवा संबंधी समस्याओं पर कुलपति को दो महीने के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि एसोसिएशन की ओर से विस्तृत प्रत्यावेदन दिए जाने पर सुनवाई कर नियमानुसार कारणयुक्त आदेश पारित किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नर्सेज एसोसिएशन की याचिका पर दिया।

याचिका में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज व अस्पताल और न्यू इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर में नर्सिंग संवर्ग के पदों की संख्या बढ़ाने और रिक्त स्वीकृत पदों को भरने की मांग की गई थी।इसके अलावा नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट का रिक्त पद भरने, वरिष्ठता सूची जारी कर पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति देने, एमएसीपी का लाभ देने, वेतन निर्धारण और ग्रेड पे संबंधी समस्याओं के समाधान की मांग की गई थी।

सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय की ओर से प्रत्यावेदन पर विचार करने पर सहमति जताई गई। कोर्ट ने एसोसिएशन को तीन सप्ताह में कुलपति के समक्ष विस्तृत प्रत्यावेदन देने को कहा। कुलपति को निर्देश दिया कि उचित सुनवाई का अवसर देकर किसी कानूनी बाधा के अभाव में प्रत्यावेदन मिलने के दो महीने के भीतर निर्णय लें।

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