होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों समेत खाद्य प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था को अनिवार्य किया गया है। साफ-सफाई के भी स्पष्ट आदेश दिए गए हैं। कर्मियों का पुलिस के माध्यम से सत्यापन भी कराया जाएगा।
खाद्य पदार्थों की शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने के लिए अब सभी होटल-ढाबों पर संचालकों के नाम व पता लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रतिष्ठानों के शेफ व वेटर के लिए मास्क व ग्लब्स पहनना, सीसीटीवी कैमरों के साथ ही प्रतिष्ठान पर पंजीकरण नंबर चस्पा करना भी अनिवार्य किया गया है।
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग (एफएसडीए) ने इस आदेश का पालन कराने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। सहायक खाद्य आयुक्त दीनानाथ यादव ने बताया कि अलीगढ़ जिले भर में जांच के लिए अलग-अलग अधिकारियों की चार टीमें बनाई गईं। टीमों ने शहर से लेकर देहात क्षेत्र में 100 से अधिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। अभियान में प्रतिष्ठान के संचालकों को सख्ती से सरकार के आदेश का पालन कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों समेत खाद्य प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था को अनिवार्य किया गया है। साफ-सफाई के भी स्पष्ट आदेश दिए गए हैं। कर्मियों का पुलिस के माध्यम से सत्यापन भी कराया जाएगा। अगर कोई भी शासन से निर्धारित नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
यहां चला अभियान
शहर के सिविल लाइंस क्षेत्र के दोदपुर रोड स्थित होटल शाही करीम, अख्तर स्वीट एंड नमकीन, सिंप्ली फूड, अजीम रेस्टोंरट, बर्गर एंड बिंग्स, इंडिया गजक कार्नर, ताज स्वीट्स, कलीम जूस हाउस, आरके डेयरी, दिलखुश जूस कार्नर समेत 100 से अधिक प्रतिष्ठानों का सर्वे किया गया।
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खुले में नहीं होगी कुट्टू के आटे की बिक्री
नवरात्र में बाजार में कुट्टू के आटे की मांग बढ़ जाती है। इसको लेकर जिले भर में मिलावट की आशंका को देखते हुए खुले में कुट्टू के आटे की बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई है। किराना व्यापारी पैक्ड कुट्टू का आटे की ही बिक्री कर सकेंगे। सहायक आयुक्त खाद्य दीनानाथ यादव ने बताया कि व्यापारियों को भी इस बारे में विस्तार से बताते हुए जागरूक किया गया है।