कोरोना के बढ़ते संकट के कारण लॉकडाउन में मार्च से बंद शादी समारोह में अब भी पूरी आजादी नहीं मिल सकी है। पूर्व 200 लोगों के साथ कार्यक्रम कराने की अनुमति को अब 100 तक समेट देने से कई घरों में विवाह का तानाबाना बिगड़ गया है। दूरदराज से बुलाए गए मेहमानों को अब मना किया जा रहा है, तो ये शर्त जानने के बाद मेहमान भी किसी उलझन में पड़ने से बच रहे हैं। दूसरी बात ये अलीगढ़ की सीमाओं पर कोरोना की जांच के कारण भी मेहमान झिझकने लगे हैं कि कहीं जांच कोरोना पॉजिटिव हुए तो उनको क्वारंटीन होना पड़ेगा। इन सभी उलझनों के बीच सोमवार दोपहर स्थानीय जिला प्रशासन ने एक राहत देते हुए पुलिस के चक्कर से मुक्ति दिला दी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शादी समारोह के घर वालों को अब अनुमति लेने के लिए संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाना या चौकी जाने की जरूरत नहीं है। वह सीधे संबंधित मजिस्ट्रेट कार्यालय से अनुमति प्राप्त करेंगे।
जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने शादी समारोह वाले घरों की अनुमति संबंधी समस्या को हल करने के लिए ये निर्देश दिए हैं। जिससे लोगों को थाना चौकी का चक्कर न लगाना पड़े। वह सीधे कलेक्ट्रेट या तहसील कार्यालय से अपनी अनुमति ले सकें। गौर हो कि सोमवार दोपहर तीन बजे तक जिले की सभी तहसीलों और कलेक्ट्रेट में लगभग 1800 अनुमति आवेदन आ चुके थे, जिन पर अनुमति जारी करने का काम शुरू हो गया था। अकेले एसीएम द्वितीय कार्यालय में दोपहर दो बजे तक 110 आवेदन आ चुके थे। जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम, एसीएम प्रथम एवं द्वितीय, सिटी मजिस्ट्रेट को यथासंभव जल्द से जल्द अनुमति जारी करने का निर्देश दिया हैं, ताकि लोगों को असुविधा न हो। वह जल्द से जल्द अपनी प्रशासनिक कार्रवाई पूरी करा सकें।
शादी समारोह से संबंधित अनुमति के लिए किसी को भी पुलिस थाने या चौकी जाने की जरूरत नहीं है। सीधे संबंधित अपर नगर मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट या एसडीएम कार्यालय से अनुमति लें। इसके अलावा कोरोना के प्रोटोकाल का पालन करें। किसी भी आयोजन स्थल पर औचक जांच हो सकती है। 100 लोगों की अनुमति में 100 की गणना शादी वाले घर और मेहमानों से होगी। गेस्ट हाउस स्टाफ, साउंड, बैंड या अन्य किसी की गिनती इसमें शामिल नहीं हैं।
-चंद्रभूषण सिंह, जिलाधिकारी
न्योता बांटे, बाजार जाएं या अनुमति लें, क्या क्या करें..?
सोमवार सुबह से ही कलेक्ट्रेट में शादी समारोह की अनुमति के लिए आवेदन करने वाले पहुंचने लगे थे। इससे पहले रविवार को अवकाश होने के कारण दर्जनों लोग वापस लौट गए थे। यहां आवेदन के लिए आए लोग अपने कई जरूरी काम छोड़ कर आए थे। उनको अनुमति लेने से कोई गुरेज नहीं था, लेकिन समय की कमी होने के कारण वह कुछ परेशान जरूर दिखे। सिटी मजिस्ट्रेट, अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम, अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय के कार्यालय के बाहर लोगों की भीड़ थी। किसी के हाथ में बहन तो किसी के पास बेटी की शादी का कार्ड था। वहीं कुछ लोग भाई और बेटों की शादी का कार्ड लेकर मौजूद थे। सभी अनुमति का आवेदन पत्र भरने के बाद जल्द से जल्द अनुमति मिलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आवेदन भरने में भी वक्त लग रहा था। खैर, सोमवार को जिले में लगभग 1800 अनुमति आवेदन आए हैं। इस बीच कुछ लोगों ने अमर उजाला से बात भी की।
मेरी बहन की शादी 25 नवंबर को सासनीगेट के लॉज में होनी है। अनुमति लेने के लिए आए थे। अनुमति की प्रक्रिया का पालन करते हुए कोरोना को रोकने में सहायक बनेंगे। कोविड हेल्प डेस्क बनवाएंगे। हां, अगर शासन प्रशासन ये व्यवस्था पहले से ही कर देता तो आज शादी की तैयारियों में ज्यादा वक्त दे पाते यहां का काम पहले ही हो जाता।
-अमित, निवासी सासनीगेट
चचेरे भाई की शादी 25 नवंबर को सारसौल जीटी रोड पर है। अनुमति लेने आए थे, लेकिन यहां भीड़भाड़ ज्यादा है। समय लग रहा है। शादी की तैयारियों में लगे थे। इसी बीच ये नया काम बढ़ने से असुविधा तो हुई है ,लेकिन नियमों का पालन करेंगे। कोरोना काल में हो रही शादियां लोगों को दशकों तक याद रह जाएंगी। कितनी परेशानी हुई थी।
-मोहन सिंह, निवासी सारसौल
200 लोगों की जगह 100 लोगों के साथ कार्यक्रम करने की शर्त से कई लोग अब अपने कार्यक्रम आगे की तारीखों में करने पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में कुछ कार्यक्रम स्थगित हो सकते हैं जो आने वाले नए वर्ष में कराए जाने की तैयारी हो रही है। हम सभी लोग अपने-अपने आयोजन स्थल पर कोविड हेल्प डेस्क बनाएंगे। जहां सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, फेस मास्क आदि की समुचित व्यवस्था भी रखी जाएगी। जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
-प्रदीप गंगा, अध्यक्ष अलीगढ़ टैंट एसोसिएशन
सैनिटाइजेशन, मास्क, सामाजिक दूरी... है सबसे जरूरी
शादी समारोह स्थल पर आयोजकों और गेस्ट हाउस संचालकों को क्या-क्या सावधानी बरतनी है। इसको लेकर भी एक दिशा निर्देश पत्र जारी हुआ है। सोमवार को सिटी मजिस्ट्रेट विनीत कुमार ने इस संबंध में दस बिंदुओं का विस्तृत निर्देश पत्र जारी किया है। ये निर्देश पत्र अनुमति लेने वालों को भी दिया जा रहा है, जिससे वह समारोह से पहले और बाद में भी सभी शर्तों का अक्षरश पालन करें। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा है कि किसी भी समारोह स्थल पर औचक जांच हो सकती है। अनियमितता मिलने पर सुसंगत कार्रवाई होगी। इसलिए लोग इन निर्देशों का विशेष तौर पर पालन करें।
शादी समारोह के सामान्य निर्देश एवं शर्तें
1-शादी समारोह में कोई भी व्यक्ति अपने पास किसी भी अस्त्र शस्त्र नहीं रखेगा। न ही उसका प्रदर्शन करेगा। निर्देश उल्लंघन करने पर विधिक कार्य कार्रवाई होगी।
2-समारोह के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक, दंड प्रक्त्रिस्र्या संहिता की धारा 188 के उल्लंघन महामारी अधिनियम की धारा 1897 की धारा 3 एवं सुसंगत धाराओं में कार्रवाई होगी।
3-वर्तमान में जारी लॉकडाउन के अनुसार केंद्र/ राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
4-समारोह स्थल पर फेस मास्क, फेस कवर, सैनिटाइजर, साबुन से हाथ धोने की समुचित व्यवस्था हो।
5-समारोह के पहले और कार्यक्रम के बाद समारोह स्थल को सैनिटाइज कराया जाएगा।
6-85 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और और बच्चे समारोह में यथासंभव शामिल न हों।
7-सांस संबंधी कोई समस्या होने, खांसने पर टिश्यू पेपर, रूमाल रखना जरूरी।
8-सार्वजनिक स्थल पर थूकना प्रतिबंधित है, पकड़े जाने पर कार्रवाई।
9-विवाह या समारोह के दिन अगर हॉटस्पाट या कंटेनमेंट घोषित होता है तो अनुमति निरस्त हो जाएगी।
10-शादी समारोह की अनुमति अहस्तांतरणीय है।