अकराबाद में किशोरी की दुष्कर्म की कोशिश में हत्या के मामले में आरोपी की उम्र निर्धारण के मामले में मंगलवार को किशोर न्याय बोर्ड में सुनवाई हुई। बोर्ड ने इस मामले में बीएसए को तलब करते हुए अगले सप्ताह की तारीख नियत की है। बीएसए से पूछा जाएगा कि आरोपी की उम्र के संबंध में फर्जी दस्तावेज पेश करने वाले स्कूल संचालक पर क्या कार्रवाई हुई। इसके बाद उम्र निर्धारण पर फैसला दिया जाएगा।
अकराबाद क्षेत्र में चार माह पहले हुई घटना में बाल सुधार गृह भेजे गए आरोपी के पिता की ओर से उम्र निर्धारण का अनुरोध किया था। इस पर किशोर न्याय बोर्ड ने उस स्कूल को तलब किया था, जिसमें आरोपी के पढ़ने का दावा किया गया था। स्कूल संचालक ने जो दस्तावेज बोर्ड के समक्ष पेश किए, उन्हें फर्जी पाया गया और सभी दस्तावेज जब्त करते हुए बीएसए को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इस मामले में मंगलवार को सुनवाई की तारीख नियत थी। पुलिस की ओर से इस मामले की निगरानी कर रहीं सीओ बरला सुमन कनौजिया ने बताया कि मामले में बोर्ड ने बीएसए को तलब कर अगले सप्ताह की तारीख नियत की है। बीएसए से पूछा जाएगा कि निर्देश के अनुसार क्या कार्रवाई स्कूल संचालक पर की गई। इसके बाद ही बोर्ड के स्तर से उम्र निर्धारण पर फैसला दिया जाएगा। बता दें कि खेत में चारा लेने गई किशोरी संग यह वारदात हुई थी।