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मेडिकल ऑक्सीजन गैस का उत्पादन बढ़ाएं कालाबाजारी की तो होगा मुकदमा: डीएम

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ऑक्सीजन गैस सिलेंडर - फोटो : CITY OFFICE
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कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन गैस की उपयोगिता को देखते हुए जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन गैस के प्लांट स्वामियों को निर्देश दिए हैं कि वह औद्योगिक उपयोग के लिए गैस की सप्लाई में कटौती करें। मेडिकल ऑक्सीजन गैस की सप्लाई को बढ़ाएं। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुनाफाखोरी की शिकायत पर सीधे मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
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जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट संचालक व प्रशासनिक अफसरों की बैठक बुलाई गई। निर्देश दिए कि ऑक्सीजन को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सभी प्लांट क्षमता के हिसाब से उत्पादन करें। जिले में आठ प्लांट हैं । इनमें से कुछ ट्रेडर्स हैं, वहीं तीन ऐसे हैं जो द्रव के तौर पर गैस को बाहर से मांगते हैं। यहां लाने के बाद मेडिकल ऑक्सीजन गैस में तब्दील करते हैं। इन सभी को निर्देश हैं कि कहीं भी मुनाफाखोरी या कालाबाजारी की शिकायत मिली तो संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। गाजियाबाद, बरेली समेत अन्य शहरों से द्रव को समय से मंगा लें। सिटी मजिस्ट्रेट विनीत कुमार सिंह को नोडल अधिकारी के तौर पर नामित करते हुए कहा कि वह लगातार ऑक्सीजन आपूर्ति पर निगाह रखेंगे। बैठक में औषधि निरीक्षक हेमेंद्र चौधरी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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