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फर्जी वीजा सहित पकड़े गए तीनों नाइजीरियन की जमानत खारिज

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साइबर ठगी में जेल गए दो नाइजीरियन नागरिकों की पैरोकारी में यहां फर्जी वीजा संग आए तीन नाइजीरियन नागरिकों की जमानत अर्जी एडीजे-प्रथम के न्यायालय से खारिज कर दी गई है। यह तीनों दिल्ली में ही रहते हैं। 30 अक्तूबर को हुई गिरफ्तारी के बाद से यहां जिला कारागार में हैं।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी के अनुसार क्वार्सी पुलिस ने 30 अक्तूबर की शाम महाराणा प्रताप गेट से तीन नाइजीरियन नागरिक गिरफ्तार किए थे। तीनों पर पासपोर्ट फर्जी थे। इनमें से दो पर धोखाधड़ी व तीनों पर विदेश एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इनके नाम संडे जूनियर पुत्र ओबरे निवासी ओमेसाई स्ट्रीट नाइजीरिया, चुकबुमा गोल्फस्ले पुत्र ओमोरोगिया निवासी इगबोन्ट्रो ईटो स्टेट नाइजीरिया, विलसन पुत्र ओगबेबोर निवासी मिसन रोड ईडीओ स्टेट नाइजीरिया, वर्तमान निवासी 2-59 ओल्ड महावीर नगर तिलक नगर दिल्ली हैं। तीनों की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से जमानत अर्जी दायर की गई, जिसे खारिज कर दिया गया है। बता दें कि इनके दो साथी यहां साइबर ठगी के आरोप में जेल में हैं।
एएमयू ग्राउंड पर हत्या में भी जमानत खारिज
अलीगढ़। जिला जज के न्यायालय से भी जमानत अर्जियां खारिज की गई हैं। डीजीसी धीरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार 8 अक्तूबर को शानू की एएमयू ग्राउंड पर हुई हत्या में आरोपी शहबाज अली निवासी जाकिर नगर की जमानत खारिज की गई है। इसके अलावा अशोक निवासी खैर रोड की अपहरण में, भूपेंद्र निवासी सराय गढ़ी सासनी गेट की गैर इरादतन हत्या में, कुलदीप निवासी सराय मान सिंह की अपहरण में जमानत खारिज की गई है।
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