चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
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एडीजे तृतीय राजेश भारद्वाज की अदालत से पत्नी की फावड़े से काटकर हत्या के आरोपी पति को उम्रकैद व जुर्माने की सजा से दंडित किया है। इस मुकदमे में नामजद आरोपी सास व देवर को बरी किया गया है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता वरिष्ठ अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चौ. जितेंद्र सिंह के अनुसार वादी रामचरन निवासी नगला मल्लू इगलास की ओर से एक जनवरी 2010 को खैर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमे के अनुसार उसने अपनी दो बेटियां क्रमश: पूजा व नीरज की शादी खैर के तेहरा निवासी गोपाल उर्फ रवि व भोला उर्फ योेगेंद्र संग दो साल पहले की थी।
शादी के बाद दहेज को लेकर दोनों को परेशान किया जाने लगा। इसके चलते नीरज मायके में आकर रहने लगी, जबकि घटना के दिन ससुराल में पूजा को फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई। इस घटना में गोपाल, योगेंद्र व उनकी मां चिरौंजा देवी को नामजद किया गया। पुलिस विवेचना में चार्जशीट दायर की गई। न्यायालय ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर गोपाल को दोषी करार देकर उम्रकैद व 6500 रुपये जुर्माने से दंडित किया है। सास व देवर को बरी किया गया है।
ट्रैक्टर चोरी के आरोपियों की जमानत खारिज
एडीजे-8 की अदालत से ट्रैक्टर चोरी के आरोपियों की जमानत खारिज की गई है। एडीजीसी मेपे सिंह के अनुसार गोंडा क्षेत्र से ट्रैक्टर चोरी में नगला माधों के जगवेंद्र उर्फ जग्गो, अशोक व पाइंदापुर के नीरज उर्फ भोला के नाम प्रकाश में आए थे। पुलिस ने इस मामले में क्वार्सी के नाशिर उर्फ भूरा को भी दबोचा था। चारों आरोपियों को जेल भेजा गया। मामले में न्यायालय ने चारों की जमानत खारिज कर दी है।