सर्च वारंट के अनुसार दिल्ली की वीएस मैटेलिक प्रा.लि.फर्म के खिलाफ दिल्ली सीबीआई कोर्ट में यूनियन बैंक के 55 करोड़ के ऋण गबन का मुकदमा चल रहा है। जिसकी विवेचना सीबीआई एसीबी जयपुर द्वारा की जा रही है। इस मुकदमे में जांच करते हुए सीबीआई जयपुर टीम कारोबारी अमित गोयल के घर तक पहुंची है।
दिल्ली यूनियन बैंक के 55 करोड़ रुपये के बैंक ऋण गबन से जुड़े मुकदमे में सीबीआई एसीबी जयपुर की टीम ने 8 अगस्त को अलीगढ़ के लोहा कारोबारी अमित गोयल अक्की के घर छापा मारा। इस दौरान दिल्ली न्यायालय के सर्च वारंट के आधार पर आई टीम ने करीब छह घंटे तक घर में तलाशी अभियान चलाया। मगर कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज के बजाय कारोबारी के कुछ प्रपत्र साथ ले गई। हालांकि इस दौरान कारोबारी मौके पर नहीं मिले। वहीं कारोबारी व उनके अधिवक्ता ने इस कार्रवाई को अवैध करार दिया है।
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मूल रूप से आगरा निवासी लोहा कारोबारी अमित गोयल उर्फ अक्की परिवार के साथ बन्नादेवी क्षेत्र के साईं विहार गुरुरामदास नगर में रहते हैं। 8 अगस्त सुबह साढ़े आठ बजे उनके दरवाजे पर सीबीआई एसीबी के एएसपी संजय दुबे के निर्देशन में 11 सदस्यीय टीम ने दस्तक दी। दरवाजे पर सीबीआई की दस्तक के बाद दो घंटे तक परिवार ने दरवाजा नहीं खोला और गेट के अंदर से ही बातचीत करते हुए कहा कि यहां अमित गोयल नहीं हैं। करीब दो घंटे टीम दरवाजे पर खड़ी रही। इस दौरान अमित के दिल्ली निवासी अधिवक्ता कनिष्क सिन्हा से बात कराई। तब टीम ने दिल्ली कोर्ट से जारी वारंट अमित की पत्नी को रिसीव कराया और फिर अंदर प्रवेश किया।
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इस दौरान टीम शाम करीब साढ़े चार बजे तक घर में रही। इस दौरान पूरे घर के एक एक कौने, सेफ, अलमीरा आदि की तलाशी ली और परिवार के सदस्यों से अलग अलग बात की। इस दौरान टीम नोट गिनने की मशीन तक साथ लेकर आई थी। मगर टीम को कोई साक्ष्य या प्रपत्र नहीं मिला। बाद में पूछताछ के आधार पर टीम अमित के पैनकार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट व जीएसटी संबंधी प्रपत्रों की फोटो कॉपी साथ लेकर गई। जिसे टीम ने अपनी लिखा पढ़ी में भी दर्ज किया है। जाते समय अमित के दरवाजे पर मौजूद मीडिया ने बातचीत का प्रयास किया। मगर बात करने से इंकार कर दिया।
ये है प्रकरण
इस विषय में सीबीआई टीम द्वारा परिवार को दिए गए सर्च वारंट से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली की वीएस मैटेलिक प्रा.लि.फर्म के खिलाफ दिल्ली सीबीआई कोर्ट में यूनियन बैंक के 55 करोड़ के ऋण गबन का मुकदमा चल रहा है। जिसकी विवेचना सीबीआई एसीबी जयपुर द्वारा की जा रही है। इस मुकदमे में जांच करते हुए सीबीआई जयपुर टीम कारोबारी अमित गोयल के घर तक पहुंची है। जो सर्च वारंट टीम ने परिवार को रिसीव कराया है। उस वारंट के अनुसार अमित गोयल संबंधित मुकदमे में अभियुक्त हैं और यह सर्च वारंट दिल्ली की एसीएमएम कोर्ट द्वारा 22 जुलाई को 16 अगस्त तक के लिए जारी है।