गैंगस्टर के अपराध में जेल में बंद अपराधी पर हत्या व लूट का मुकदमा दर्ज करने के मामले में पूर्व एसओ सहित दस पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा अपराधी की पत्नी की याचिका पर सीजेएम न्यायालय स्तर से दिए गए आदेश के बाद किया गया है। मामले की पुलिस स्तर से विवेचना शुरू कर दी गई है।
महुआ खेड़ा क्षेत्र के गांव याकूतपुर की मंजू देवी की ओर से सीजेएम न्यायालय में अर्जी दायर की गई। इसमें कहा गया कि उसके पति भगवती उर्फ कालीचरन को दादों पुलिस ने 15 जुलाई 2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा। जिसमें एक मुकदमा दादों में 2 अप्रैल 2021 को मोबाइल व नकदी लूट का उजागर किया, जबकि दूसरा 24 जनवरी 2021 को कपड़े की फेरी लगाने वाले युवक नरेंद्र की हत्या कर बाइक, मोबाइल व पर्स लूट का उजागर किया।
मंजू देवी का आरोप है कि उसका पति कालीचरन उर्फ भगवती लोधा के वर्ष 2020 के गैंगस्टर के एक मुकदमे में 13 अक्तूबर 2020 से 27 जनवरी 2021 तक जेल में था। उसकी रिहाई 27 जनवरी 2021 को हुई। ऐसे में उसे 24 जनवरी को नरेंद्र की हत्या कर लूट के मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। इस मामले में तत्कालीन एसओ अजब सिंह, एसआई राकेश कुमार, हरेंद्र सिंह, प्रमोद कुमार राठौर, सिपाही मनीष, शिवम यादव, संतोष कुमार, अरुण, नितिन व मनोज पर मुकदमे का अनुरोध किया गया। सीजेएम न्यायालय के आदेश पर दादों पुलिस ने सभी पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वर्तमान में तत्कालीन एसओ दादों एटा जनपद में तैनात हैं। इंस्पेक्टर दादों प्रमोद कुमार मलिक ने मुकदमा दर्ज किए जाने की पुष्टि की है।
मोबाइल की मदद से किया पुलिस ने खुलासा
पुलिस रिकार्ड के अनुसार इस घटना के बाद अप्रैल 2021 में दादों में दूसरी घटना हुई। उसकी जांच में पुलिस कालीचरण तक पहुंची थी। उससे एक तमंचा व नरेंद्र की हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद होना दर्शाया। बाद में पुलिस दावे के अनुसार उसने जनवरी 2021 की नरेंद्र की हत्या सहित लूट भी स्वीकारी और अपने साथियों के रूप में इगलास के कोमल, हसायन हाथरस जाऊ के विजेंद्र व पहासू बुलंदशहर के टीटू के नाम भी बताए।
मुकदमे में यह भी आरोप
कालीचरण की पत्नी मंजू देवी ने मुकदमे में जो आरोप लगाए हैं, उसके अनुसार जिस दिन उसके पति को उठाया गया था, उस दिन वे अपने साले के साथ अकराबाद में टेलर की दुकान पर थे। अगले दिन साले की शादी थी। दोनों को पुलिस उठाकर ले गई थी और मारा-पीटा था। किसी तरह अगले दिन साले को छोड़ा था, जबकि कालीचरण को झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया था।
धाराएं घटाने का आरोप, अदालत में देंगे अर्जी
मामले में मंजू देवी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अरविंद उपाध्याय ने बताया कि इस मामले में न्यायालय में हमने जिन धाराओं धारा 147, 323, 504, 506, 119, 120 बी, 201, 167, 193, 219, 220, 420, 467, 471 में मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध किया था। मगर पुलिस ने मात्र 147, 342, 323, 504, 506, 166, 167 धारा में मुकदमा दर्ज किया है। इस पर हम अदालत में अर्जी देंगे। साथ में दूसरे आरोपी कोमल की ओर से भी मुकदमा दर्ज कराने का अनुरोध करेंगे।