परिवार न्यायालय की अपर प्रधान न्यायाधीश गरिमा सिंह के न्यायालय से दस साल से पत्नी को गुजारा भत्ता न देने के आरोपी पति को जेल भेज दिया गया। पुलिस उसे न्यायालय के आदेश पर बरेली से गिरफ्तार कर लाई थी। अब इस मामले में दो नवंबर तारीख नियत की गई है।
अधिवक्ता योगेश सारस्वत के अनुसार आईटीआई रोड की हुदा शमीम उर्फ साइस्ता ने अपने पति के खिलाफ वर्ष 2011 में गुजारा भत्ता के लिए अनुरोध किया था, जिस पर पांच हजार रुपये प्रति माह पति सलीम अहमद को भुगतान का आदेश दिया गया।
मामले में न्यायालय के आदेश के बाद भी आरोपी ने भुगतान नहीं किया। इस पर महिला ने फिर उसके खिलाफ रिकवरी जारी करने संबंधी आवेदन किया। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश एसएसपी बरेली को भेजा।
इस पर उसे सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसे अब तक कुल 6 लाख 35 हजार रुपये का भुगतान न कर पाने पर जेल भेज दिया गया है। मामले में सुनवाई के लिए 2 नवंबर तारीख नियत की है। अब वह नियत तारीख पर पेश होगा, तब आगे कोई निर्णय लिया जाएगा।