फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अलीगढ़ : पीआरओ को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें एसएसपी एटा

विज्ञापन
विज्ञापन
टप्पल के वर्ष 2018 के चर्चित दोहरे अपहरण-हत्याकांड में विवेचक रहे तत्कालीन इंस्पेक्टर टप्पल (वर्तमान में पीआरओ एसएसपी, एटा) संजय जायसवाल के खिलाफ अदालत ने गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है। एसएसपी एटा को पत्र लिखकर कहा है कि इंस्पेक्टर संजय जायसवाल को विशेष टीम गठित कर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए।
विज्ञापन

पेशी के लिए 7 मई तारीख नियत की गई है। यह आदेश एडीजे-9 सुनील सिंह की अदालत से जारी किया गया है। एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार, टप्पल के गांव हामिदपुर निवासी दो सगे भाई मामेंद्र व शिवकुमार 7 दिसंबर 2018 को गायब हुए थे।
दोनों के शव करीब एक माह बाद मिले थे। उनकी अपहरण के बाद हत्या की गई थी। वर्ष 2020 में हाईकोर्ट ने छह माह में मुकदमे का ट्रायल पूरा करने के निर्देश दिए थे। इस मुकदमे की मुख्य गवाही 12 अप्रैल 2022 से जारी है, जिसमें द्वितीय विवेचक इंस्पेक्टर टप्पल रहे मौजूदा एसएसपी एटा के पीआरओ संजय जायसवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हैं।
विज्ञापन

बार-बार एनबीडब्ल्यू व नोटिस जारी किए जाने के बाद भी वे हाजिर नहीं हो रहे। इस मामले में बृहस्पतिवार को गवाही के लिए प्रथम विवेचक वर्तमान में गोविंद नगर मथुरा के इंस्पेक्टर संजय पांडेय व द्वितीय विवेचक संजय जायसवाल को तलब किया गया।
इस तलबी पर संजय पांडेय ने आकर गवाही दर्ज कराई, जबकि संजय जायसवाल नहीं आए। इसे लेकर अदालत ने एसएसपी एटा को पत्र लिखा है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि एक विशेष टीम गठित कर इंस्पेक्टर संजय जायसवाल को गिरफ्तार कर 7 मई को अदालत में पेश किया जाए।
अगर नियत तारीख पर संजय जायसवाल गवाही को नहीं पेश हुए तो फिर साक्ष्य गवाही का अवसर समाप्त कर मामले का निस्तारण गुण दोष के आधार पर किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभियोजन की होगी। इस पत्र की प्रति हाईकोर्ट व डीजीपी को भी भेजी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें