क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़।
डेढ़ साल पहले पत्नी पर तेजाब से हमला करने के आरोपी को एडीजे-3 संजय कुमार ने दोषी पाते हुए दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
एडीजीसी तेजवीर सिंह चौहान ने बताया कि गंगीरी थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती की शादी मई 2014 में केंद्र पाल निवासी कानरखेड़ा, कासगंज के साथ हुई थी। युवती के दाहिने हाथ की दो अंगुली बचपन में चारा काटते समय मशीन में आने से कट गईं थीं।
इस बात को लेकर पति सहित अन्य ससुराली उसे आए दिन ताने देते थे। जबकि उन्हें उंगली कटने की बात शादी के पहले ही बता दी गई थी। इधर, पति उसे दहेज के लिए भी प्रताड़ित करता था। दोनों के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया तो पति उसे मायके में छोड़कर चला गया।
20 जून 2017 को युवती अपने पिता के साथ बाइक पर सवार होकर दवा लेकर घर जा रही थी। इसी दौरान गांव के पास पति केंद्र पाल व अन्य लोगों ने दोनों को पकड़ लिया। पिता-पुत्री के साथ मारपीट की और तेजाब फेंक दिया। तेजाब से युवती झुलस गई थी। इधर, केंद्र पाल को सजा मिलने पर पिता पुत्री ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की।