हाईवे किनारे संचालित शराब की दुकान, मॉडल शॉप के साथ बार पर भी संकट के बादल गहरा गए हैं। जिले के लगभग 289 ऐसे लाइसेंस धारकों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आबकारी विभाग ने एक अप्रैल से लाइसेंस का नवीनीकरण न करने के संबंध में नोटिस थमा दिया है। इसमें फतेहाबाद रोड के कई फाइव स्टार होटल भी शामिल हैं। इससे होटल प्रबंधकों में हड़कंप मचा हुआ है।
पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया था। इस पर स्थानीय स्तर पर आबकारी विभाग द्वारा हाईवे किनारे संचालित शराब की दुकान, मॉडल शॉप और बार की सूची तैयार कराई गई है। आगरा-कानपुर और आगरा-मथुरा हाईवे के अलावा फतेहाबाद रोड पर संचालित 289 लाइसेंस धारक चिह्नित किए गए हैं। इसमें फतेहाबाद रोड स्थित कई फाइव स्टार होटल भी चपेट में आ गए हैं। इन सभी को एक अप्रैल से अपने यहां शराब की बिक्री न करने के संबंध में नोटिस दिया गया है। इससे होटल प्रबंधनों की मुश्किल बढ़ गई है। क्योंकि अधिकांश पर्यटक होटलों के बार में शराब का सेवन करते हैं। इससे उनका व्यापार प्रभावित हो सकता है। इन हालातों में होटलों प्रबंधक न सिर्फ उच्च अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं बल्कि इसका तोड़ निकालने में जुट गए हैं।
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एक्सप्रेसवे किनारे भी कसा शिकंजा
जिला आबकारी विभाग यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शराब की बिक्री को लेकर अभी से अलर्ट हो गया है। इसके लिए संबंधित विभागों को सूचित कर दिया गया है कि इन एक्सप्रेसवे किनारे शराब की दुकानों के संबंध में कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र न दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिले में हाईवे या स्टेट हाईवे किनारे संचालित 289 शराब की दुकान, मॉडल शॉप और बार को नोटिस दिया गया है। एक अप्रैल से इनके लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं होगा।
- एलबी यादव, जिला आबकारी अधिकारी