इस मामले में पीड़ित ने न्यू आगरा थाना में प्रार्थनापत्र दिया। मुकदमा नहीं होने पर अधिवक्ता के माध्यम से पीड़ित ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थनापत्र दाखिल किया है। अधिवक्ता आशुतोष श्रोतिया ने बताया कि अगली सुनवाई एक अक्तूबर को कोर्ट में सुनवाई होगी।
मॉकड्रिल की जांच तीन महीने बाद भी अधूरी
श्री पारस अस्पताल संचालक डॉ. अरिंजय जैन का सात जून को वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें वह ऑक्सीजन की मॉकड्रिल के बारे में बता रहे थे। इस मामले में प्रशासनिक जांच के बाद संचालक के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। एसीएमओ ने महामारी फैलाने का मुकदमा दर्ज कराया था। अस्पताल सील है। परंतु तीन महीने बाद भी पुलिस और आईएमए की जांच अधूरी है। पीड़ितों को न्याय का इंतजार है।