उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित आगरा के कंटेनमेंट और बफर जोन के बाहर होटल, गेस्ट हाउस और शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति मिल गई है। सभी के लिए शर्तें रखी गई हैं। धार्मिक स्थल और ताजमहल सहित एतिहासिक स्मारकों को अभी नहीं खोला जाएगा।
नए आदेश के बाद सोमवार को ताजनगरी के मॉल खुल गए हैं। मॉल में मल्टीप्लेक्स नहीं खोले जाएंगे। और न ही सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दी गई है। उधर, कोरोना की दहशत के कारण पहले दिन ज्यादातर होटल बंद ही रहे।
जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि होटल और गेस्ट हाउस में खाद्य और पेय सामग्री को रूम सर्विस के माध्यम से ही वरीयता दी जाएगी। मॉल में सामाजिक दूरी अनिवार्य होगी। मास्क सबको लगाना होगा। आईसक्रीम बिक्री के लिए भी अनुमति दे दी गई है। इसकी कई दिनों से मांग की जा रही थी।