मैनपुरी। थाना कुरावली क्षेत्र से चार साल पहले किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने केे बाद दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम अनीता ने सात साल की सजा सुनाई है। उस पर 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
थाना कुरावली क्षेत्र के गांव की रहने वाली किशोरी वर्ष 2017 में कक्षा नौ की छात्रा थी। वह 27 मार्च 2017 को घर से कुरावली बाजार में गई थी। रास्ते से शंकर पुत्र चंद्रप्रकाश निवासी रामनगर जलालपुर थाना बागवाला जिला एटा किशोरी को बहला फुसलाकर ले गया था। शंकर ने धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी की मां ने शंकर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच करके शंकर के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम अनीता की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने आरोपी केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर शंकर को दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी विपिन कुमार चतुर्वेदी ने आरोपी को कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम अनीता ने सात साल की सजा सुनाकर 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।