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दुष्कर्मी को सात साल की सजा सुनाई गई

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मैनपुरी। थाना औंछा क्षेत्र में पांच साल पहले घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम अनीता ने सात साल की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने केे बाद दुष्कर्मी को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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थाना औंछा क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला छह मार्च 2016 की रात घर में अकेली थी। उसके पति बाहर गए हुए थे। रात 10 बजे गांव निवासी प्रदीप कुमार उसके घर में घुस गया। उसने तमंचे के बल पर धमकाकर महिला के साथ दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर गांव के लोगों को आते देख आरोपी भाग गया। महिला के पति ने प्रदीप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच करके प्रदीप के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम अनीता की कोर्ट में हुई।
अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, महिला सहित गवाहों ने दुष्कर्मी केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर प्रदीप को दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने दुष्कर्मी को कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज अनीता ने दुष्कर्मी को सात साल की सजा सुनाकर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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घर में घुसने पर पांच साल की सजा
प्रदीप ने पड़ोस में रहने वाली महिला के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अदालत में गवाही दी। उसने अदालत में बताया कि घटना के समय वह गर्भवती थी। गवाही के आधार पर घर में घुसने का आरेाप साबित हो गया। घर में घुसने के आरोप में स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम अनीता ने प्रदीप को पांच साल की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
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