फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

किशोरी से दुष्कर्म करने वाला दोषी करार

विज्ञापन
विज्ञापन
मैनपुरी। थाना कोतवाली क्षेत्र से किशोरी को छह साल पहले ले जाकर दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पूनम ने दोषी पाया है। उसको अदालत से हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। सजा 13 मई को सुनाई जाएगी।
विज्ञापन

एक मोहल्ला निवासी कक्षा 11 की छात्रा 11 मार्च 2016 को सुबह छह बजे घर से कोचिंग गई थी। रास्ते से शुभम यादव उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। जयपुर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। छात्रा के पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी को बरामद कर लिया। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल करा चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी आदि की गवाही के आधार पर शुभम को दुष्कर्म का दोषी पाया गया। एडीजीसी अनूप यादव ने कड़ी सजा की दलील दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें