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हिंसा की साजिश का मामला: अंसद और फिरोज खान से पूछताछ के लिए एसटीएफ को मिली दो दिन की रिमांड

Wed, 10 Mar 2021 12:08 AM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा

सार

  • एडीजे प्रथम की अदालत से एसटीएफ ने मांगी थी रिमांड
  • 8 मार्च को बी वारंट पर किया है पेश
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अंसद और फिरोज को अस्थाई जेल लेकर जाती मथुरा पुलिस - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) सदस्य अंसद और फिरोज खान को एडीजे प्रथम अनिल कुमार पांडे की अदालत ने एसटीएफ को मंगलवार को दो दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड (पीसीआर) पर सौंप दिया। एसटीएफ दोनों को जेल से पूछताछ के लिए 10 मार्च को दस बजे से 12 मार्च के 10 बजे तक अपने साथ ले जाएगी। जानकारी रहे एसटीएफ दोनों सीएफआई सदस्यों को 8 मार्च को बी वारंट पर लखनऊ जेल से मथुरा लाई थी।
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बी वारंट पर लखनऊ जेल से पेश किया था
एटीएस द्वारा लखनऊ में पकड़े गए सीएफआई सदस्य अंसद और फिरोज खान को सोमवार को एसटीएफ ने बी वारंट पर लखनऊ जेल से पेश किया था। इसी दौरान एसटीएफ जांच अधिकारी सीओ विनोद कुमार सिरोही ने अंसद और फिरोज खान के लिए दो दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड (पीसीआर) के लिए आवेदन भी किया। उनके इस आवेदन पर एडीजे प्रथम अनिल कुमार पांडे की अदालत द्वारा मंगलवार को सुनवाई की गई।

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इस दौरान एसटीएफ ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि दोनों सीएफआई सदस्यों से पूछताछ के लिए रिमांड की आवश्यकता है जबकि सीएफआई सदस्यों के अधिवक्ता  मधुवन दत्त चतुर्वेदी ने बताया कि उन्होंने अदालत में पीसीआर का विरोध किया। डीजीसी शिवराम तरकर ने बताया कि दोनों सीएफआई सदस्यों की अदालत ने पीसीआर दे दी है। अब एसटीएफ दोनों को पूछताछ के लिए ले जाएगी। 
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सीएफआई सदस्यों पर है ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप
लखनऊ एटीएस द्वारा पकड़े गए सीएफआई सदस्यों पर ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप है। एसटीएफ ने पीसीआर में इस तथ्य को आधार बनाया है। उसने अदालत को बताया कि दोनों सदस्य ट्रेनिंग कैंप चलाते थे, साथ ही यह भी बताया गया है कि दोनों के संबंध पूर्व में पकड़े गए रऊफ शरीफ से भी हैं। डीजीसी शिवराम तरकर ने बताया कि 9 मार्च को पीसीआर पर सुनवाई हुई और अदालत ने दोनों अभियुक्तों को मथुरा जेल भेज दिया। 

दोनों को भेजा अस्थायी जेल
अंसद और फिरोज खान को सुनवाई के बाद अस्थायी जेल रतनलाल फूल कटोरी भेजा गया। जहां पर उनकी पहले कोरोना जांच होगी। इसके बाद उन्हें स्थायी जेल भेजा जाएगा। वरिष्ठ जेल अधीक्षक शैलेन्द्र मैत्रेय ने बताया कि फिलहाल दोनों को अस्थायी जेल में रखा गया है।
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