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500 कराेड़ का स्टांप घोटाला: बैनामा सड़क किनारे का...स्टांप ड्यूटी कृषि भूमि की, ऐसे हुआ बड़ा खेल

Thu, 03 Jul 2025 08:16 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

 आगरा में आठ साल से सर्किल रेट लिस्ट में खसरा नंबरों को छिपाकर स्टांप चोरी का बड़ा खेल चल रहा था। सड़क किनारे और लिंक मार्ग पर स्थित भूमि, मकान व दुकानों का बैनामा करते समय स्टांप ड्यूटी कृषि भूमि के आधार पर अदा की जा रही थी, जिससे सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा था।

 
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आगरा सदर तहसील निबन्धन भवन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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आगरा में पुरानी सर्किल रेट लिस्ट में 8 साल तक खसरा नंबरों का खेल चलता रहा। सड़क किनारे व लिंक मार्ग की भूमि, मकान व दुकान के बैनामे हुए। जबकि स्टांप ड्यूटी कृषि भूमि की अदा की गई। इस मामले में उप निबंधक, सहायक महानिरीक्षक से लेकर कातिब तक आंखें बंद कर बैठे रहे।
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स्टांप कलेक्टर से लेकर जिला निबंधक तक 2017 से 2025 तक सर्किल रेट लिस्ट में खसरा नंबर दर्ज नहीं करा सके। नई सर्किल रेट लिस्ट पर आई आपत्तियों से यह खुलासा होने के बाद अब निबंधन विभाग में अफरातफरी है। आठ साल में करीब 500 करोड़ रुपये के बैनामे में स्टांप चोरी की आशंका है।

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साथ ही, बड़ी धनराशि के बैनामे के सत्यापन में भी गड़बड़ियां की गईं। जन प्रहरी संस्था के संयोजक नरोत्तम सिंह शर्मा का कहना है कि 2017 से 2025 तक सड़क किनारे हुए बैनामे का सत्यापन किया जाए तो स्टांप चोरी का सबसे बड़ा घपला खुल सकता है। इस संबंध में मुख्यमंत्री को शिकायत भेजी है। वहीं, एडीएम वित्त एवं राजस्व शुभांगी शुक्ला का कहना है कि नई सर्किल रेट लिस्ट में सड़क व लिंक मार्ग पर खसरा नंबर अंकित होंगे। पुरानी सर्किल रेट में जो कमियां रह गईं थीं उन्हें दूर किया जा रहा है।

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32 आपत्तियां दर्ज, आज अंतिम दिन
 नई सर्किल रेट लिस्ट सार्वजनिक हो गई है। बुधवार तक 32 आपत्तियां सर्किल रेट पर हितधारकों ने दर्ज कराई हैं। एत्मादपुर क्षेत्र में किसान सर्किल रेट बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं। उन्हें 15 साल पुरानी सर्किल रेट से भूमि अधिग्रहण का मुआवजा मिला है। ऐसे में वह दूसरी जगह जमीन नहीं खरीद लेने तक सर्किल रेट नहीं बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा कई बिल्डर प्रोजेक्ट की खस्ता हालत को लेकर सर्किल रेट पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। बृहस्पतिवार को सर्किल रेट पर आपत्ति दर्ज कराने का अंतिम दिन है। शुक्रवार से आपत्तियों की सुनवाई होगी। निस्तारण के बाद नई रेट 15 से 20 जुलाई के बीच लागू हो सकते हैं।
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