मथुरा श्रीकृष्ण जन्मस्थान मुक्ति न्यास की ओर से बेगम साहिबा मस्जिद की अमीन रिपोर्ट संबंधी वाद पर सिविल जज सीनियर डिवीजन में बहस के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित कर लिया है। अदालत अब इस मामले में छह मई को निर्णय देगी।
श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर मौजूद ईदगाह को हटाने का दावा कर रही हिंदू सेना ने सोमवार को अदालत से पुन: ईदगाह की अमीन रिपोर्ट के आदेश जारी करने की मांग की, जिसका ईदगाह पक्ष नेे पुरजोर विरोध किया। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने इस मामले में आदेश सुरक्षित कर कर अगली सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तारीख तय की है।
हिंदू सेना के वाद में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने गत 29 मार्च को ईदगाह की अमीन रिपोर्ट का आदेश किया था, जिसका ईदगाह पक्ष ने विरोध किया गया और अदालत ने अपने ही आदेश को स्थगित कर दिया। हिंदू सेना के अधिवक्ता शैलेष दुबे ने इस स्थगन को हटाने की मांग की तथा कहा कि अदालत तत्काल अमीन रिट जारी करे। जबकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता जीपी निगम ने बताया कि उन्होंने अदालत से अमीन रिपोर्ट के स्थगनादेश को जारी रखते हुए आदेश 7 नियम 11 पर सुनवाई की मांग की।
मनीष यादव के केस में न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अगली सुनवाई के लिए न्यायालय ने 3 मई की तारीख तय की है। पक्षकार मनीष यादव ने बताया कि उनके केस में आदेश 7 नियम 11 पर सुनवाई चल रही है।