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श्रीकृष्ण जन्मस्थान प्रकरण: शोकावकाश के कारण नहीं हो सकी सुनवाई, शाही मस्जिद के पुरातात्विक सर्वे की मांग

Fri, 10 Sep 2021 12:15 AM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क अमर उजाला, मथुरा

सार

बहुचर्चित श्रीकृष्ण जन्मस्थान प्रकरण में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में बृहस्पतिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत में चार मामलों में सुनवाई होनी थी, लेकिन बार द्वारा शोकावकाश घोषित कर दिए जाने से सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की है।
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श्रीकृष्ण जन्मस्थान - फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
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श्रीकृष्ण जन्मस्थान प्रकरण में एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह व अन्य ने अदालत से शाही मस्जिद के पुरातात्विक सर्वे की मांग की है। इस सर्वे में उनके द्वारा मस्जिद के अंदर औरंगजेब द्वारा मंदिर बनवाते समय छोड़े गए मंदिर के अवशेष साक्ष्यों के मौजूद होने की बात भी कही थी, साथ ही उनके द्वारा मस्जिद के संचालनकर्ताओं पर साक्ष्य मिटाने संबंधी भी आरोप लगाया था। अब अदालत के लिए ऐसे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, जिनसे केस की सुनवाई में मदद मिलेगी। 
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जानकारी रहे कि वह मंदिर के मूल विग्रह को लेकर आगरा की उस मस्जिद तक भी गए थे, जहां पर ठाकुर केशवदेव का मूल विग्रह दबा हुआ है। उस मूल विग्रह को वहां से निकालने की मांग अदालत से की है। अब उनके द्वारा श्रीकृष्ण जन्मस्थान से चंद कदमों की दूरी पर बनी शाही ईदगाह मस्जिद की छानबीन की कई गई है, जिसमें उन्हें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हाथ लगे हैं। इन महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर उन्होंने फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी की है। वादी एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वह जल्द ही अदालत के समक्ष इस संबंध में की गई फोटोग्राफी को रखेंगे।

शोकावकाश के कारण नहीं हो सकी सुनवाई
बहुचर्चित श्रीकृष्ण जन्मस्थान प्रकरण में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में बृहस्पतिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत में चार मामलों में सुनवाई होनी थी, लेकिन बार द्वारा शोकावकाश घोषित कर दिए जाने से सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की है। ठाकुर केशवदेव के भक्त बनकर आए एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह आदि ने उपासना स्थल अधिनियम का प्रतिवाद पर विगत 16 अगस्त को मुस्लिम पक्ष द्वारा प्रत्युत्तर दिया गया था। बृहस्पतिवार को जिसका जवाब दाखिल करना था। वहीं, नारायनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव, पंकज शास्त्री और लखनऊ के अधिवक्तागण शैलेंद्र सिंह आदि द्वारा दायर वाद में भी तारीख थी। अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी ने बताया कि अब इस मामले में 15 सितंबर को सुनवाई होगी।
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