मैनपुरी। थाना कोतवाली क्षेत्र में पांच साल पहले घर में घुसकर ससुर की गोली मारकर हत्या करने वाले दामाद को जिला जज अनिल कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
थाना कोतवाली के रामलीला मैदान शिवनगर निवासी रामनरेश पाठक ने अपनी पुत्री मोना की शादी अतुल पांडेय निवासी बनी दहेलिया थाना नयागांव जिला एटा के साथ की थी। पत्नी से विवाद के बाद अतुल ने मोना को वर्ष 2016 में छोड़ दिया था। जिससे दोनों में तनाव चल रहा था।
14 जुलाई 2016 को अतुल ने अपनी ससुराल पहुंचकर रामनरेश की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वह मौके से भाग गया। रामनरेश की पत्नी गौरा ने अतुल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच करके चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई जिला जज अनिल कुमार की कोर्ट में हुई।
अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने अतुल केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर अतुल को रामनरेश की हत्या करने का दोषी पाया गया। डीजीसी वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने कड़ी सजा देने की दलील दी। जिला जज अनिल कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाकर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अतुल को को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया। उसकी किसी भी अदालत से जमानत मंजूर नहीं हुई। उसको पूरा मुकदमा जेल में रहकर ही लडना पड़ा। बुधवार को निर्णय सुनने के लिए उसको जेल से ही अदालत में लाया गया। सजा होने पर उसको अदालत से ही जेल भेज दिया गया।
अतुल की पत्नी मोना 2016 से मायके में अपने माता-पिता के पास रह रही थी। 13 जुलाई 2016 को मोना अपने भाई शिवम के साथ हरियाणा चली गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार जानकारी होने पर 14 जुलाई को अतुल अपनी ससुराल पहुंचा। घर में पत्नी को नहीं पाकर उसने अपने ससुर की गोली मारकर हत्या कर दी।