आगरा के सोल व्यवसायी के पुत्र भारत की हत्या कर शव को छिपाने के मामले में अदालत ने हरीपर्वत थाना के खटीकपाड़ा निवासी हर्ष और राकेश को दोषी पाया। अपर जिला जज ज्ञानेंद्र राव ने दोनों को आजीवन कारावास और 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
2023 का है मामला
हरीपर्वत के मंडी सईद खां निवासी अशोक कुमार सोल व्यवसायी हैं। कच्चे माल का व्यापार करते हैं। उन्होंने थाना जगदीशपुरा में 8 नवंबर 2023 को केस दर्ज कराया। पुलिस को बताया कि 7 नवंबर की दोपहर 2 बजे उनका बेटा भारत आसीवाल (28) स्कूटर से खटीकपाड़ा निवासी हर्ष के मघटई बिचपुर स्थित गोदाम पर उधार के दो लाख रुपये लेने गया था।
गोदाम के पास मिली थी लाश
दूसरे दिन भारत का शव गोदाम के पास पड़ा था। 500 मीटर की दूरी पर स्कूटर खड़ा मिला। पुलिस ने दूसरे दिन हर्ष और उसके साथी राकेश को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि रुपयों न देने पड़े, इस वजह से सिर में लोहे की सरिया मारकर हत्या कर दी। 2 जनवरी 2024 को पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था।